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महाराष्ट्र में लागू हुई धारा 144, आज से लगे ये प्रतिबंध

नए COVID-19 वैरिएंट Omicron के प्रसार पर बढ़ती चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है और एहतियातन मुंबई में रैलियों व भीड़ न लगाए जाने को लेकर एक्शन लिया है। मुंबई में बड़ी सभाओं को रोकने के लिए 11 और 12 दिसंबर के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrCP) की धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें रैलियों, मोर्चों, जुलूसों आदि पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रोन के सात नए मामले सामने आए जिनमें एक डेढ़ साल का बच्चा भी शामिल है। सात मामलों में से तीन मुंबई में, चार पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सामने आए।

48, 25 और 37 वर्ष की आयु के तीन पुरुष क्रमशः तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जबकि चार अन्य मरीज नाइजीरियाई महिलाओं के संपर्क में आए थे, जो 6 दिसंबर को नए संस्करण से संक्रमित हुई थी।

सात में से चार बिना लक्षण वाले हैं जबकि तीन में हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। इन नए मामलों में से, चार को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है, एक को COVID-19 के खिलाफ एकल खुराक दी गई है और एक का टीकाकरण नहीं हुआ है। बता दें कि बच्चा टीकाकरण के लिए पात्र नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र में अब तक कुल 17 ओमिक्रोन के मामले सामने आए हैं। 26 नवंबर को, WHO ने नए COVID-19 वैरिएंट B.1.1.529 का नाम दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका में ‘ओमिक्रोन’ के रूप में पाया गया है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रोन को ‘चिंता के प्रकार’ के रूप में वर्गीकृत किया है।

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